09/23/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/22/2026 16:45
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अपनी पहचान और पुराने रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने के लिए दिल्ली के एसआईआर केंद्रों पर लोगों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। किसी के नाम के आगे मृत दर्ज है, तो किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी है। किसी का नाम सूची से गायब है, तो कोई पुराने रिकॉर्ड से अपना और परिवार का नाम जोड़ने के लिए दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर पहुंच रहा है। मिनटों में पूरा होने वाला काम कई-कई घंटे ले रहा है। कई लोग दो-दो दिन से केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं।
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिक 30 सितंबर तक फॉर्म-6 के जरिए अपना दावा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब उसका नाम मतदाता सूची से हटना नहीं है। संबंधित मतदाता को जवाब देने, जरूरी दस्तावेज जमा करने और अपील करने का पूरा अवसर मिलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। मतदाता इसे सीईओ की वेबसाइट, संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालयों तथा मतदान केंद्रों पर देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी नाम की ऑनलाइन जांच की जा सकती है।
एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ सत्यापन कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे (एएसडीडी) मतदाताओं की सूची तैयार की है। यह सूची सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पिछली एसआईआर सूची से लिंक स्थापित नहीं होने या रिकॉर्ड में तार्किक विसंगति मिलने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस पाने वाले मतदाता ईआरओ या एईआरओ के समक्ष अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सीईओ कार्यालय के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। नोटिसों का निस्तारण 29 अक्तूबर तक किया जाएगा।
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर पात्र नागरिकों के लिए 30 सितंबर तक फॉर्म-6 के माध्यम से दावा दाखिल करने का मौका है। इसके बाद दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के आधार पर अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
27 सितंबर को विशेष शिविर
सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर लगेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विशेष सहायता की जरूरत वाले नागरिकों को बीएलओ मदद करेंगे।
बेघर और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए कैंप
23 और 24 सितंबर को शाम 5 से रात 9 बजे तक रैन बसेरों और बेघर नागरिकों के अन्य क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त एईआरओ भी तैनात किए जाएंगे।