Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

08/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/12/2026 06:40

सरकार बच्चों को डिजिटल ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षित रहते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित सुनिश्चित कराने को प्रतिबद्ध

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सरकार बच्चों को डिजिटल ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षित रहते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित सुनिश्चित कराने को प्रतिबद्ध

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 4:05PM by PIB Delhi

सरकार उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानती है, विशेष रूप से बच्चों के लिए शिक्षा, सूचना और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में। साथ ही, सरकार इससे जुड़े जोखिमों से भी अवगत है, जिनमें हानिकारक सामग्री का सामना करना, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अत्यधिक स्क्रीन समय और डिजिटल निर्भरता शामिल हैं। इसलिए, डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय आवश्यक हैं।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 (संशोधित रूप में), और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित किया है ताकि बच्चों सहित उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और जवाबदेह ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के साथ मिलकर, एक सुरक्षित और जवाबदेह ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये नियम मध्यस्थों को उचित सावधानी बरतने का आदेश देते हैं और अश्लील, पोर्नोग्राफिक, निजता का उल्लंघन करने वाली, बच्चों के लिए हानिकारक, घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने वाली, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाली या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली सामग्री सहित गैर-कानूनी सामग्री की मेजबानी या प्रसारण पर रोक लगाते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसके तहत उनके व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की सत्यापित सहमति अनिवार्य है और ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी और बच्चों को लक्षित विज्ञापन जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है। डीपीडीपी नियम माता-पिता की सत्यापित सहमति प्राप्त करने के लिए परिचालन तंत्र निर्धारित करते हैं, जिनमें पहचान और आयु सत्यापन उपाय और वर्चुअल टोकन का उपयोग शामिल है। यह सहमति वापस लेने का अधिकार भी प्रदान करता है, जिसके तहत डेटा के संरक्षकों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे डेटा को मिटाने का दायित्व होता है।

गृह मंत्रालय (एमएएच)ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक ढांचा और प्रणाली प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) की स्थापना की है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष जोर दिया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने हेतु केंद्र सरकार ने जन जागरूकता बढ़ाने, अलर्ट और सलाह जारी करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा साइबर फोरेंसिक सुविधाओं को उन्नत करने जैसे उपाय लागू किए हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संसाधन विकसित किए हैं। इनमें बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम जनता के बीच जागरूकता के लिए "ऑनलाइन सुरक्षित रहना" दिशानिर्देश; स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर नियमावली, जिसमें साइबरबुलिंग की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं; और 2024 में जारी स्कूली बच्चों के लिए साइबरबुलिंग की रोकथाम पर दिशानिर्देश शामिल हैं। ये संसाधन ऑनलाइन सुरक्षा, रिपोर्टिंग तंत्र, निवारक उपायों और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

2025-26 के दौरान, एनसीपीसीआर ने देश भर में राज्य और जिला स्तर पर बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों, जिनमें स्कूल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा शामिल हैं, पर सम्मेलन आयोजित किए और बाल संरक्षण कानूनों और सुरक्षा प्रथाओं पर स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। एनसीपीसीआर स्कूल सुरक्षा और बाल सुरक्षा पर वर्चुअल जिला कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 2021 में बच्चों द्वारा मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा वाले अन्य उपकरणों के उपयोग के प्रभावों (शारीरिक, व्यवहारिक और मनोसामाजिक) पर एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन कराया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा वाले अन्य उपकरणों के उपयोग के शारीरिक, व्यवहारिक और मनोसामाजिक प्रभावों को समझना था। यह देश के सभी क्षेत्रों का एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन था। कुल 5,811 प्रतिभागियों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 3,491 स्कूली बच्चे, 1,534 अभिभावक और 786 शिक्षक शामिल थे, जो देश के छह राज्यों के 60 विद्यालयों से थे। अध्ययन रिपोर्ट एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://ncpcr.gov.in/public/viewPdf/165650458362bc410794e02_effect1.PDF

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए, जो छात्रों की भलाई और सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने सहित सुरक्षित और प्रभावी ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। सीबीएसई ने डिजिटल शिष्टाचार पर दिशानिर्देश, शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा हैंडबुक का प्रकाशन और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को साइबर क्लब स्थापित करने के लिए सलाह जारी करके इन प्रयासों को आगे बढ़ाया है। एनसीईआरटी ने भी अपने पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल किया है और साइबर सुरक्षा पर संसाधन सामग्री विकसित की है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बच्चे ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षित रहते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित हो सकें।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एवाई/ओपी


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