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08/17/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/17/2026 01:49

SC: आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

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SC: आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

Mon, 17 Aug 2026 01:18 PM IST
नितिन गौतम पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 17 Aug 2026 01:18 PM IST
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राहुल गांधी - फोटो : राहुल गांधी एक्स
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेती। हालांकि, यह अंतरिम व्यवस्था है और मामले में अंतिम निर्णय बाद की सुनवाई में होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल मामले की जांच से संबंधित रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी और 20 अगस्त की सुनवाई भी टल गई है। शीर्ष अदालत अब राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद मामले में अगली दिशा तय होगी।

यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है और इस संबंध में जांच की आवश्यकता है।

मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने जांच की प्रगति से उसे अवगत कराने को भी कहा था।
Amar Ujala Ltd published this content on August 17, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on August 17, 2026 at 07:50 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]