Amar Ujala Ltd

08/21/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/21/2026 03:56

महाराष्ट्र: घर-सोसाइटी में बकरे की नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी, मीरा-भयंदर निगम का फैसला, कितना लगेगा जुर्माना

{"_id":"6a8819db3437d1a3a606a317","slug":"goat-sacrifice-banned-residential-societies-decision-mira-bhayandar-municipal-corporation-what-is-the-penalty-2026-08-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: घर-सोसाइटी में बकरे की नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी, मीरा-भयंदर निगम का फैसला, कितना लगेगा जुर्माना?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

महाराष्ट्र: घर-सोसाइटी में बकरे की नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी, मीरा-भयंदर निगम का फैसला, कितना लगेगा जुर्माना?

Fri, 21 Aug 2026 03:15 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 21 Aug 2026 03:15 PM IST
सार

महाराष्ट्र के मीरा-भयंदर नगर निगम ने आवासीय सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सार्वजनिक सड़कों पर बकरे रखने व कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सड़क से दिखने वाले मांस के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

विज्ञापन
मीरा-भयंदर निगम का फैसला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
  • Link Copied

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

यह खबर एप पर पढ़ें

या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

लॉगिन करें

विस्तार

महाराष्ट्र के मीरा-भयंदर नगर निगम ने आवासीय सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सार्वजनिक सड़कों के अंदर बकरे रखने और कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विज्ञापन


भाजपा ने क्या प्रस्ताव पारित किया?
सत्ताधारी भाजपा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया, जिसमें सड़कों पर आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पार्टी ने धार्मिक आयोजनों के दौरान निवासियों के बीच बार-बार होने वाले विवादों का हवाला दिया। नगर निगम के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित है।
विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?
लगभग चार महीने पहले, मीरा रोड स्थित एक आवासीय परिसर में उस समय सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा, जब वहां 40 से 50 बकरे को कुर्बानी के लिए लाया गया था। इस घटना के बाद हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों को जानवरों के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना को हटाना पड़ा।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या जुर्माना लगा है?
प्रतिबंधों के अलावा, इस प्रस्ताव में यह अनिवार्य किया गया है कि मांस बेचने वाले सभी व्यवसायों को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। एनओसी के बिना या खुले स्थानों में मांस बेचने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

क्या प्रतिबंध है?
सड़क से दिखाई देने वाले मांस या पशु अंगों को प्रदर्शित करने पर विक्रेताओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें धुंधले या रंगीन शीशे लगाने होंगे। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है और आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है।

इस नीति में सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों में आवारा पशुओं को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। इस गतिविधि को केवल निर्दिष्ट नागरिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है।

Amar Ujala Ltd published this content on August 21, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on August 21, 2026 at 09:56 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]