09/22/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/22/2026 08:50
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संचार मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया।
ट्राई ने 7 अप्रैल, 2026 को अपनी वेबसाइट पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम (टीसीपीआर), 2026 का मसौदा परामर्श के लिए जारी किया था। टीसीपीआर (12वां संशोधन), 2024 के लागू होने के बाद से, प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जा रहे केवल वॉइस और एसएमएस वाले विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) की उपलब्धता में कमी देखी है। ऐसे एसटीवी की संख्या सीमित है और वे लंबी वैधता अवधि वाले हैं, जिससे कम आय वाले उपभोक्ता कम अवधि के किफायती विकल्पों से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, टीसीपीआर (13वां संशोधन) के मसौदे पर परामर्श जारी किया गया था।
संशोधन के मसौदे के जवाब में हितधारकों से कुल 1132 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। परामर्श पत्र पर 15 जून, 2026 को एक खुली चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई।
हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियमन, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है।
इस संशोधन की प्रमुख विशेषता यह है कि वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए टैरिफ में उचित कमी के साथ एसटीवी को अनिवार्य बनाया गया है:
प्राधिकरण का मानना है कि इस प्रकार का टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा। यह संशोधित नियम कम आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमता के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे। कुल मिलाकर, यह उन उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में सुधार करेगा जो डेटा के साथ बंडल किए गए एसटीवी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं।
यह संशोधन ट्राई की वेबसाइट ( www.trai.gov.in ) पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, सलाहकार (एफ&ईए) श्री विजय कुमार से दूरभाष संख्या 011-20907773 पर या ईमेल आईडी [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एके/एसके
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