07/27/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2026 10:49
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले ने बताया कि ग्राम तिनसी निवासी राजकुमारी परस्ते (36), पत्नी शिवदीन परस्ते ने आबादी की भूमि पर मकान बनाने के लिए ग्राम पंचायत में पट्टे का आवेदन किया था। ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक एवं सहायक सचिव के पद पर पदस्थ दिलीप कुमार साहू (41), पिता भूरेलाल साहू ने पट्टा जारी करने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
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पीड़िता ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई। सोमवार को आरोपी ने पीड़िता को रिश्वत की राशि लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय बुलाया। पीड़िता ने तय योजना के अनुसार आरोपी को 19 हजार रुपये दिए। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम अपने पास रखी, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
लोकायुक्त टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि जब्त कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस ट्रैप कार्रवाई में टीएलओ एवं उप पुलिस अधीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक राहुल गजभिये सहित लोकायुक्त की टीम शामिल रही। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय में करें।