Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

03/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/12/2026 06:29

संसद में अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता नियमों के अधीन है; सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इन नियमों के दायरे से बाहर अभिव्‍यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं है: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा सचिवालय

संसद में अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता नियमों के अधीन है; सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इन नियमों के दायरे से बाहर अभिव्‍यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं है: लोकसभा अध्यक्ष


इस कुर्सी पर माइक्रोफोन चालू या बंद करने के लिए कोई बटन नहीं है; सदन में लगी व्यवस्था केवल बोलने की अनुमति प्राप्त सदस्य के लिए ही माइक्रोफोन सक्रिय करती है: लोकसभा अध्यक्ष

सदन में व्यवधान, नारेबाजी और तख्तियां दिखाना संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है: लोकसभा अध्यक्ष

सदन के नियम सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं; संसदीय संस्थाओं का सम्मान करना अनिवार्य है: लोकसभा अध्यक्ष

कुर्सी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है: लोकसभा अध्यक्ष

लोकतंत्र में असहमति और तीखी बहस स्वाभाविक है, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद और अव्यवस्था के बीच एक स्पष्ट लकीर है: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सदस्यों के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान दोहराते हुए कहा कि उन्हें बोलने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है

प्रविष्टि तिथि: 12 MAR 2026 4:33PM by PIB Delhi

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज इस बात पर जोर दिया कि संसद में अभिव्‍यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन यह संविधान और संसद की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। उन्होंने कहा कि सदन में बोलते समय सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में नियमों में विस्तृत दिशानिर्देश मौजूद हैं।

संसद में भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 105 के संदर्भ में, अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संविधान स्वयं इस स्वतंत्रता को संसदीय नियमों के दायरे में रखता है।

उन्हें पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर बहस समाप्त होने के एक दिन बाद सदन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो दिनों में सदन में बारह घंटे से अधिक की चर्चा हुई, जिसके दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार, तर्क और चिंताएं व्यक्त कीं।

उन्होंने कहा, "मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं इस सदन के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं - चाहे उन्होंने समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए हों या आलोचना के माध्यम से सुझाव दिए हों। यही लोकतंत्र का सार है: हर आवाज सुनी जाती है और हर दृष्टिकोण का महत्व होता है।"

बहस के दौरान बोलने के अवसरों को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सभी सदस्यों को सदन के नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, "कुछ सदस्यों का मानना ​​है कि विपक्ष के नेता को किसी भी समय खड़े होकर अपनी पसंद के किसी भी विषय पर बोलने का विशेष अधिकार प्राप्त है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सदन स्वयं सदन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। ये नियम प्रत्येक सदस्य पर समान रूप से लागू होते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा, "इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इन नियमों के दायरे से बाहर बोलने का कोई विशेषाधिकार नहीं है।"

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों के माइक्रोफोन बंद किए जाने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं एक बार फिर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि माइक्रोफोन चालू या बंद करने के लिए अध्यक्ष के पास कोई बटन नहीं है। सदन की व्यवस्था केवल उसी सदस्य का माइक्रोफोन सक्रिय करती है जिसे बोलने की अनुमति दी गई है।"

अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि सदन की कुर्सी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अध्यक्ष ने कहा, "यह कुर्सी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, संविधान की भावना और इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेरे पूर्ववर्तियों ने इस सदन की गरिमा और परंपराओं को मजबूत किया है, और यह मेरा निरंतर प्रयास है कि इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे।" उन्होंने दोहराया कि उन्होंने हमेशा सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और संतुलन के साथ, सदन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही संचालित की है।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन भारत के 140 करोड़ लोगों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक सदस्य लाखों लोगों के जनादेश और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक सदस्य यहां जनता की चिंताओं को उठाने और उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के दायित्व के साथ आता है।"

महिला सांसदों के सम्मान को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं का जिक्र करते हुए अध्यक्ष ने सभी महिला सांसदों के प्रति अपने गहरे सम्मान को दोहराया। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा सभी माननीया महिला सांसदों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखा है। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि प्रत्येक महिला सांसद को इस सदन में बोलने का अवसर मिले। मेरे कार्यकाल के दौरान, पहली बार निर्वाचित सदस्यों सहित प्रत्येक महिला सांसद को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है।"

अध्यक्ष ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि विपक्षी सदस्यों को बहसों में पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। हाल के लोकसभा सत्रों की कार्यवाही के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब सदस्यों की संख्या के अनुपात में बोलने का समय देखा जाता है, तो प्रमुख बहसों के दौरान विपक्षी सदस्यों को अक्सर आवंटित समय से अधिक समय मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे दलों, एकल-सदस्यीय दलों और निर्दलीय सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मैं अक्सर बहसों और शून्यकाल के लिए आवंटित समय बढ़ाता हूं ताकि अधिक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें।"

अध्यक्ष ने सदन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना, कागज फाड़ना और सदन के भीतरी भाग में प्रवेश करना स्थापित संसदीय परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा, "ये हरकतें न केवल सदन के कामकाज में बाधा डालती हैं बल्कि इसकी प्रतिष्ठा को भी कम करती हैं।" उन्होंने सांसदों से संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करने का आग्रह किया।

श्री बिरला ने याद दिलाया कि 1997 और 2001 में अध्यक्षों और संसदीय नेताओं के सम्मेलनों में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया था कि इस प्रकार का आचरण विधायी संस्थाओं के कामकाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है,जिसमें नारे लगाना, तख्तियां दिखाना, अनुचित इशारे करना और कार्यवाही में बाधा डालना शामिल है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में असहमति और गहन बहस स्वाभाविक है, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद और अव्यवस्था के बीच एक स्पष्ट लकीर होती है।"

अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "संस्थाएं स्थायी होती हैं और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होती हैं। यदि हम स्वयं अपनी संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कम करते हैं, तो यह किसी व्यक्ति या दल का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि सदन में जब भी व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इससे उन नागरिकों में निराशा उत्पन्न होती है जो संसद से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं।

अपने संबोधन के समापन में, श्री बिरला ने सभी दलों के सदस्यों से संसद को मजबूत करने और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस संस्था का समान संरक्षक मानता हूं। चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, मेरा संकल्प एक ही है - इस सदन की गरिमा की रक्षा करना और इसके नियमों का पालन करना।"

गहन बहस के बाद सदस्यों से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए अध्यक्ष ने कहा, "आइए आज से एक नए, सकारात्मक और रचनात्मक अध्याय की शुरुआत करें। आइए राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर एकजुट होकर आगे बढ़ें।"

सदन में बोलने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, जवाबदेही तय होती है। सदन विचार-चर्चा का जीवंत मंच है।
मैंने हमेशा प्रयास किया कि सदन में हर एक सदस्य को विषयों व मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिले। वे माननीय सदस्य जो बोलने में संकोच करते हैं, उन्हें सक्रियता से सदन… pic.twitter.com/GehhUkcTdG

- Om Birla (@ombirlakota) March 12, 2026

संविधान के अनुच्छेद 105 को विस्तृत रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
हमें संसद में बोलने की आजादी तो है परंतु सदन द्वारा स्‍वीकृत प्रक्रिया के नियमों एवं स्‍थायी आदेशों के अधीन।

Full Speech : https://t.co/9Tt6uezgMG pic.twitter.com/R9OCTPFPNm

- Om Birla (@ombirlakota) March 12, 2026

चेयर के पास कभी भी माइक Off / On करने का बटन नहीं होता है।

Full Speech : https://t.co/9Tt6uezgMG pic.twitter.com/D5QXeOskUa

- Om Birla (@ombirlakota) March 12, 2026

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पीके/केसी/एसकेएस/केके


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