10/22/2026 | Press release | Distributed by Public on 10/22/2026 18:47
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर उपमंडल के एक प्राथमिक स्कूल में छात्राओं से कथित अनुचित व्यवहार के मामले में जूनियर बेसिक टीचर(जेबीटी) को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।। बीते सप्ताह शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए स्कूल से बाहर गया था। इस दौरान कुछ छात्राओं ने प्रतिनियुक्ति पर आए दूसरे शिक्षक को अपने साथ हुए कथित व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद अभिभावकों ने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत की।
हेल्पलाइन की टीम ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज किए। मामले की जांच के बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुनील दत्त ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए। शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी सुंदरनगर-दो के मुख्यालय जैदेवी में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल के आधिकारिक कार्यों, अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य संपत्ति का प्रभार सक्षम प्राधिकारी की ओर से नामित अधिकारी को 10 दिन के भीतर सौंपने को कहा गया है। उधर, डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।